नशीली सिरप के तस्कर को 7 साल का कठोर कारावास

7 years imprisonment for selling intoxicants

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Medicine Cough Syrup
Picture: Pixabay

श्रीगंगानगर कोर्ट ने सादुल शहर में नशीली दवा सहित पकड़े गए एक तस्कर को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी अरविंद कुमार उर्फ रिंकू को 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

जानकारी अनुसार सादुलशहर थाना पुलिस गश्त के दौरान वार्ड नंबर 18 से आगे करड़वाला रोड पर टावर के समीप पहुंची तो एक व्यक्ति आता दिखाई दिया।

उसने पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास किया। पुलिस को उस पर शक हुआ तो घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। उसके पास मिली प्लास्टिक की थैली से 10 शीशी नशीली सिरप बरामद हुई।

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व्यक्ति की पहचान अरविंद कुमार उर्फ रिंकू के तौर पर हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने अरविंद रिंकू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 बी के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।