Last Updated on October 24, 2024 by The Health Master
नालागढ़ (हप्र)। नालागढ़ में प्रस्तावित एक हजार करोड़ रुपए के बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए जमीन उद्योग विभाग के नाम ट्रांसफर की एमओसी मिल गई है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित क्षेत्र में एफसीए लागू नहीं होता है।
अब राजस्व विभाग नालागढ़ में 2000 एकड़ जमीन को शीघ्र उद्योग विभाग के नाम ट्रांसफर करने की अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। जमीन को विभाग के नाम हस्तांतरित करने से पहले राजस्व विभाग ने नालागढ़ और ऊना में वन विभाग की एनओसी न मिलने के कारण अधर में लटका हुआ था।
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ऊना में भी संबंधित क्षेत्र में एफसीए लागू नहीं होता है। इस संबंध में वन विभाग ने सरकार को सूचित कर दिया है। यहां पर बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए लैंड ट्रांसफर किए जाने के लिए विभाग शीघ्र एनओसी जारी करेगा। उद्योग विभाग ने यहां पर एक हजार एकड़ जमीन का चयन बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए किया है।
यहां पर भी लैंड ट्रांसफर मामले पर राजस्व विभाग ने आपत्ति लगा कर केस वापिस भेजा था। ऊना से भी शीघ्र जमीन विभाग के नाम ट्रांसफर किए जाने के लिए वन विभाग एनओसी जारी करेगा।








