हिसार (हरियाणा)। कोर्ट ने प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखने के आरोप में पकड़े गए कैमिस्ट को दस साल कैद की सजा सुनाई है। एडीएसजे रेणु राणा की अदालत ने नशे में प्रयोग होने वाली 25 हजार टेबलेट रखने के दोषी करार कैमिस्ट वेद प्रकाश उर्फ विजय निवासी पटेल नगर को 10 साल कैद, एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
यह राशि नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह मामला 11 अप्रैल 2017 को सिटी हांसी थाना में दर्ज हुआ था।
शिकायत के अनुसार हांसी बस स्टैंड के पास पटेल नगर वासी वेदप्रकाश उर्फ विजय का भगवती मेडिकल स्टोर था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अपनी दुकान पर बाहर से नशीली दवाई लाकर बेचता है। ऐसे में पुलिस टीम का गठन करके मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। तब वेद प्रकाश गत्ते का डिब्बा उठाकर जाता दिख रहा था।
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उसने पुलिस टीम को देखकर डिब्बा वहीं छोड़ दिया और भागने लगा। टीम ने दौडक़र उसे काबू कर लिया। जब डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें नशे में प्रयोग होने वाली दवाइयों के पैकेट मिले। उसमें 25 हजार टेबलेट थीं। इस मामले की सूचना देकर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को बुलाया गया।
उन्होंने बताया कि इतनी तादाद में बिना बिल व रिकॉर्ड के टेबलेट रखना मादक पदार्थ अधिनियम के तहत जुर्म हैं। डिब्बे में एल्को-आई एल्पराजोलम टेबलेट थीं। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था।