दवा बिक्री का हिसाब नहीं रखा तो लाइसेंस होगा रद्द

Maintenance of Sale / purchase records of drugs is mandatory at a sale unit

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Medical Store Pharmacy Medicine Pharmacist
Picture: Pixabay

बोकारो। दवा बेचने वाले दुकानदारों की मनमानी अब नहीं चल पाएगी। दवा बिक्री नीति का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द हो सकता है। दवा बिक्री नीति के अनुसार दवा दुकानों में फार्मासिस्टों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। अ

गर दुकान पर फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाते हैं तो भी दुकान का लाइसेंस निलंबित या फिर निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। देखा गया है कि दवा दुकानों में बिना फार्मासिस्ट के ही दवाओं की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है।

कई बार चेतावनी के बाद भी दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में ही दवाओं की बिक्री की जा रही है। जिसको लेकर शासन सख्त हो गया है। इस संबंध में सरकार ने सभी औषधि निरीक्षकों को पत्र जारी कर दवा विक्रय नीति का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इ

सके बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। इस संबंध में सभी औषधि निरीक्षकों को दुकानों के निरीक्षण आदि के लिए प्रारूप दिया गया है। जिसके तहत दवा विक्रय नीति से संबंधित सभी जानकारी देने के साथ हीं दवा के रखरखाव, फ्रिज आदि की व्यवस्था, क्रय-विक्रय का ब्योरा आदि की पूरी जानकारी जुटाकर सरकार को मुहैया कराया जाना है।

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साथ ही दवा विक्रय नीति का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के दुकान का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही निरस्त भी किया जा सकता है। इसके लिए विभाग द्वारा अभियान भी चलाया जाएगा।

दवाओं की बिक्री करने वाले दुकानदारों को दवा बिक्री का पूरा ब्योरा रखना होगा। जिसमें सभी प्रकार की जानकारी होगी, जिससे जरूरत पडऩे पर सभी प्रकार की जानकारी आसानी से जुटाई जा सके। सभी ब्योरा नहीं होने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिग अथॉरिटी द्वारा कई औषधियों के मूल्य में कमी की गई है। दुकानदारों को ऐसी दवाओं को अपनी दुकान में रखना होगा। साथ ही इस तरह की दवाओं का पुराना स्टॉक कंपनियों को वापस करनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में औषधि निरीक्षक ने दवा दुकानदारों से रेट से संबंधित पुरानी दवाओं का स्टॉक हटाकर नई रेट वाली दवाओं का स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। नई रेट की दवाओं की दवा दुकानों में उपलब्धता व दवा विक्रय नीति का पालन सुनिश्चित करने को लेकर सरकार ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया है।

दवा विक्रय नीति का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को चिन्हत कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा जल्द ही अभियान की शुरूआत की जाएगी। औषधि विभाग द्वारा वैसे दुकानों की सूची भी तैयार की गई हैं जहां दवा विक्रय नीति की खुलेआम अनदेखी की जा रही है।