नशीले इंजैक्शन रखने पर में 2 को 15-15 साल की कैद, 2-2 लाख रुपये जुर्माना: हरियाणा

2 convicted 15 years imprisonment for possession of intoxicating injection, fine of Rs 2 lakh each: Haryana

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Justice Court
Picture: Pixabay

Last Updated on October 22, 2020 by The Health Master

चंडीगढ – हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश से नशे के खात्में के लिए जहां नशा माफियाओं पर निरंतर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं उनकी सम्पति अटैच की कार्यवाही शुरू करने के साथ-साथ ऐसे तस्करों को सलाखों में भेजने के लिए कोर्ट में एनडीपीएस के मामलों की मजबूती से पैरवी भी की जा रही है।

इसी कडी में, जिला कुरुक्षेत्र की अदालत ने नशीले इंजैक्शन रखने के आरोप में दो लोगों को दोषी ठहराते हुए 15-15 साल की कैद व 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि 21 अप्रैल 2018 को पुलिस की टीम ने चैकिंग के दौरान शक के आधार पर दो एक्टिवा सवार युवकों को रोककर पुछताछ की। एक्टिवा चालक ने अपना नाम अर्जुन सिह उर्फ गर्व वासी जिला मुज्जफरनगर व पिछे बैठे लडके ने अपना नाम देवपुष्प कुमार वासी जिला मुज्जफरनगर बताया।


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पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो दोनों के कब्जे से 2 एमएल के 1400 नशीले इन्जैक्शन, 1 एमएल के 600 इन्जैक्शन तथा 1 एमएल के 240 नशीले इन्जैक्शन बरामद हुए थे। दोनों को मौके पर गिरफतार कर उनके विरुद्ध चालान तैयार करके न्यायालय में दिया गया।

पुलिस द्वारा तकनीकी पहलूओं व साक्ष्यों को पैरवी के दौरान मजबूत तरीके से रखा गया, जिसकी नियमित सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 15-15 साल की कैद व 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

इस विषय पर प्रकाश डालते हुए राज्य औषधि नियंत्रक (SDC) Food and Drugs Administration, Haryana नरेन्द्र आहूजा ने बताया कि उनके अधिनस्त अधिकारी सभी डी सी ओज़ नशे के विरुद्ध सशक्त अभियान छेड़े हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय भी सार्थक विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए सबूतों के अनुसार ठोस न्याय सुनाने में नही हिचकिचाता ।


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