औषधि विभाग की मेडिकल स्टोर पर रेड, प्रतिबंधित इंजेक्शन सील

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Medicine Injection drug vaccine Syringe
Picture: Pixabay

Last Updated on November 20, 2019 by The Health Master

मैनपुरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, जहां बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन बरामद हुए। टीम ने सभी इंजेक्शन सील कर विक्रेता को नोटिस जारी किया है। विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है।

जानकारी अनुसार औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल को सूचना मिली कि बरनाहल क्षेत्र के बघेल मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की जा रही है। इस पर उन्होंने अपनी टीम के साथ मेडिकल स्टोर पर रेड की। जांच के दौरान टीम ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की सौ एमएल की 59 बाइल बरामद की। संचालक अरविंद कुमार को नोटिस जारी किया गया। टीम ने मेडिकल स्टोर से ऑक्सीटोसिन, कॉस्मेटिक और बायोजेसिक पी दवा का सैंपल लिया। निरीक्षण में पता चला कि बघेल मेडिकल स्टोर के पास केवल थोक बिक्री का लाइसेंस है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए फुटकर दवाओं की बिक्री की जा रही थी।

औषधि निरीक्षक ने लाइसेंस निरस्त करने और मुकदमा दर्ज कराने के लिए ड्रग कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट भेजी है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की पहचान छिपाने के लिए इसे बिना किसी स्टीकर की बाइल में पैक किया गया था। इससे ये पता नहीं चल सका कि ये इंजेक्शन किस कंपनी ने बनाया है और किस कंपनी से बाजार में इसकी बिक्री की गई। मेडिकल स्टोर संचालक ने भी इस बारे में कोई जानकारी टीम को नहीं दी। टीम ने इसके बाद छवि मेडिकल स्टोर बरनाहल का भी निरीक्षण किया। यहां फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिला। इस पर नोटिस जारी करने के साथ ही गुलाबजल, क्लोरोफिनिकॉल और डाइक्लोजोम दवा के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजे हैं।

औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने बताया कि दिहुली के बघेल मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद हुआ है। उन्हें सील कर दिया गया है। मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।